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NPS मे निवेश करने के बाद क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते है ? पूरी जानकारी (NPS Tax Benifit)

NPS इसके बारे मे मैंने आपको अलग अलग आर्टिकल द्वारा विस्तार से बताया है। और अब बारी है टैक्स बचने की हम मे से कई लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश करते है NPS मे भी आप टैक्स बचा सकते और कितना टैक्स कैसे इन सभी बातो को आज मे आपके सामने रखूँगा। वैसे तो आपको यही सलाह दूंगा की NPS को टैक्स बचने के लिए नहीं बल्कि आपके रिटायरमेंट जीवन को आधार के तौर पर देखे फिर भी अगर टैक्स बच रहा है तो बचाने मे बुराई क्या है ☺



https://www.moneyfinderhindi.com/2019/09/nps-nps-tax-benifit.html
NPS मे निवेश करने के बाद क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते है ? पूरी जानकारी (NPS Tax Benifit)


NPS मे निवेश करने के बाद क्या टैक्स बेनिफिट मिलते है ?


    १) व्यक्तिगत NPS धारक को क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है ?


    अगर आप खुद NPS धारक है तो सेक्शन ८० CCD (१) आपके इनकम के १० प्रतिशत मे टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते है(मिलता है ). इसका मतलब नौकरी करने वाले व्यक्ति के सैलरी से १० प्रतिशत। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो टैक्स बेनिफिट ज्यादा होता है। और ये सब आपको १.५ लाख तक के इनकम के लिए लागु होता है। 

    २) खासतौर पर NPS निवेशकर्ता के लिए टैक्स बेनिफिट :


    अंडर सेक्शन ८० CCD १(B) के अनुसार NPS धारक के लिए ५० हजार तक निवेश तक ज्यादा की छूट मिलती है और यह अवसर सिर्फ टियर १ खाते वाले लोगो के लिए है। और १ लाख ५० हजार से ज्यादा के लिए आपको अंडर सेक्शन ८० (C) के अनुसार टैक्स बेनिफिट मिलता है।

    व्यायसायिक क्षेत्र मे मिलने वाले टैक्स फायदे :

    अ)  व्यावसायिक NPS धाराक :


     पेशे से व्यवसायिक NPS धारक के NPS  की १० प्रतिशत राशि व्ययसाय के खर्च के नाम पर राखी जाती है जो उसके प्रॉफिट एंड लोस्स खाते पे दिखयी जा सकती है।

    ब ) जो लोग व्यायसायिक क्षेत्र मे काम करते है उनकी NPS की राशि अंडर सेक्शन 80CCD २ के अनुसार १० प्रतिशत उनके (Basic +DA ) से टैक्सेबल होती है। जबकि इसपर कोई मौद्रिक सिमा नहीं है।


    इन सभी टैक्स के फायदे का लाभ कैसे उठाये ?


    अगर आपका पहले से NPS खता है तो आप सीधे NPS के वेबसाइट पर जाकरअतिरिक्त राशि जमा कर सकते है। और अगर आपने बैंक के जरिये खाता खोला है तो आप POP के माध्यम से भी टैक्स बचने के लिए NPS मे राशि निवेश कर सकते है।

    क्या NPS टियर २ मे ये टैक्स लाभ मिलेगा ?

    सबसे जरुरी बात अगर आपका nps खता टियर २ मे है तो आप को कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। सभी टैक्स लाभ सिर्फ टियर १ खाते के लिए लागु है।

    NPS के टैक्स लाभ लेने के लिए क्या निवेश सबूत दिखने होंगे ?


    सबसे पहले आप निवेश के सबूत के तौर पर आपके NPS के लिए किये गए व्यवहार का बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते है। या फिर आप आपके किये गए ट्रांजेक्शन की रिसीप्ट सीधा NPS ऑनलाइन सुविधा से निकल सकते है। इसके लिए आपको आपके NPS कहते पर लोग इन करके वोलन्टरी कंटरबिशन का विकल्प चुनना है और फिर  इस साल के निवेश राशि के व्यव्हार की रिसिप्ट डाउनलोड करनी है।

    कुछ ऐसे भी विकल्प है जहा से आपको NPS मे निवेश पर टैक्स लाभ मिलता है

    १) वार्षिकी (Annuity)लेने के बाद मिलने वाले टैक्स लाभ :


    जब आप वार्षिकी खरीदते है उसके लिए जो राशि निवेश करते है उसपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। लेकिन जब आपको वार्षिकी पर जो हर साल return मिलता है [उसपर आपको टैक्स लगता है।

    २) अशंता अपहरण पर टैक्स लाभ :(Tax Benifit On Partial Withdrawl )

    NPS धारक टियर १ खाते से ६० साल के आयु के पहले  NPS के पूरी निवेश राशि से २५ प्रतिशत तक की राशि निकल सकते है और इसपर उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। २५ प्रतिशत से ज्यादा के लिए टैक्स देना होगा।

    ३) एकमुश्त राशि निकलने पर टैक्स लाभ :


    ६० साल के आयु के बाद आप आपके वार्षिकी की राशि से ४० प्रतिशत एकमुश्त राशि निकल सकते है जिसपर टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा समझ लीजिये की आपके वार्षिकी की कुल राशि १ लाख है तो आप उसमेसे ४० हजार राशि एकमुश्त निकल सकते है। और बाकि के ६० हजार जो बाकि रहेंगे उसपर आपको जो हर  साल Return मिलेगा उसपर आपको टैक्स देना होगा।


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