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EPFO के सभी जरुरी FORMS की पूरी जानकारी

पिछले आर्टिकल मे मैंने आपको फॉर्म १९ की जानकारी दी थी अब मे आपको बाकि बचे सभी EPFO फॉर्म्स की जानकारी एक ही आर्टिकल मे देने वाला हु। जिससे आपको सभी फॉर्म्स की जानकारी एक साथ मिल सके। तो चलिए सीधे शुरू करते है।


    १) फॉर्म 10C :(Form10C)


    फॉर्म १०C जब आप जॉब छोड़ देते है और आपको पेंशन की राशि निकालनी होती है तब आपको भरना होता। इस फॉर्म को आप जॉब छोड़ने  २ महीने बाद भर सकते है। फॉर्म १० C को भरते वक़्त आपको कुछ शर्ते है उनको पूरी करने पर ही आप फॉर्म 10C भर सकते है। 

    • अगर आपने आपके जॉब के ६ महीने पुरे होने से पहले नौकरी छोड़ दी हो तो आप फॉर्म १०C पेंशन फॉर्म नहीं भर सकते। 
    • फॉर्म 10C से पेंशन निकले के लिए आपके जॉब की मर्यादा ६ महीने से ज्यादा और १० साल से कम होना  जरुरी ऐसे मे आप पेंशन निकल सकते है। 
    • १० साल पुरे होने के बाद आपको पेंशन राशि पर हर महीने की पेंशन दी जाती है।
    • अगर आपने आधार कार्ड UAN नंबर से लिंक किया है तो आप ऑनलाइन 10C फॉर्म भर सकते है और इसके आलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन UAN फॉर्म्स भी ईपलब्धा है।  

    कब कौनसा फॉर्म भरे संक्षिप्त मे

    फॉर्म १९  EPF निकासी 
    फॉर्म 10C   पेंशन निकासी 
    फॉर्म13 EPF ट्रांसफर 
    फॉर्म31  एडवांसेज और निकासी 
    फॉर्म14  LIC पालिसी 
    फॉर्म10D रिटायरमेंट के बाद पेंशन का आवेदन 
    फॉर्म 51F   EPF ,मेंबर के मृत्यु के बाद बिमा  क्लेम का आवेदन 
    फॉर्म20   EPF धारक के मृत्यु के बाद PF निकलने के लिए आवेदन 

    २) फॉर्म 13 :(FORM 13)


    EPFO द्वारा बनाये गए नए नियम के अनुसार जिस कॉन्ट्रैक्ट मे कम से कम १० कर्मचारी काम कर रहे हो तो उनका PF निकलना अनिवार्य है। ऐसे मे अगर आप ६ महीने भी काम करते हो तो आपका PF कम से कम ४ से ५ हजार हो जाता है। इसमे ही बोहोत सारे ऐसे लोग होते है जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पर ज्वाइन हो जाते है ऐसे मे आपको पहले PF को निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आप PF नहीं निकलबा चाहते है तो आप आपका पुराना PF नए PF खाते मे ट्रांसफर कर सकते है। 

    • फॉर्म १३ को भरकर सबमिट करके आप आपके पहले वाले जॉब के PF राशि को नए कंपनी के PF खाते पर ट्रांसफर कर सकते है। 
    • नए जॉब पर ज्वाइन होते समय आप आपका पहला वाला UAN नंबर दे सकते है है और उसके बाद पुराने PF खाते के पैसे फॉर्म १३ के जरिये ट्रांसफर कर सकते है। 
    • आप आपकी एम्प्लोयी और एम्प्लायर की १२ प्रतिशत वाली राशि नए PF खाते पर ट्रांसफर कर सकते है लेकिन आपकी पेंशन की राशि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। 
    • पेंशन राशि आप फॉर्म 10C द्वारा निकल सकते है इसके लिए जरुरी 10C पात्रता पूरी करनी होगी। 

    ३) फॉर्म ३१ :(FORM 31)


    फॉर्म ३१ जो की नौकरी चालू होने के समय PF से जरुरी होने पर एडवांस PF निकलने के लिए भरा जाता है। आप PF एडवांस फॉर्म की जानकारी पॉइंट्स के द्वारा जानते है। 

    • अगर आप शादी के कारन से PF एडवांस PF निकल रहे है तो आप ५० प्रतिशत की राशि निकल सकते है ऐसे मामले मे आप ३ बार ही फॉर्म भर सकते है। आपके सर्विस के ७ साल पुरे होने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते है ,
    • अगर आप घर के कंस्ट्रक्शन के लिए PF एडवांस निकल रहे हो तो आप लगभग ३६ गुना PF राशि निकल सकते है। और आप इस प्रकार का एडवांस सिर्फ एक बार ही निकल सकते है। 
    • बच्चे की शिक्षा के कारन से pf एडवांस निकलते समय आप ५० प्रतिशत की राशि निकल सकते है। इसके लिए ७ साल पुरे होने जरुरी एव आप सिर्फ ३ बार इस तरह pf निकाल सकते है। 
    • अगर आपके परिवार मे  कोई बीमार हो तो उनके इलाज के लिए आप आपके सैलरी के ६ गुना राशि निकाल सकते है। आप इसे कभी भी भर सकते है। 
    • लेकिन जब गंभीर बीमारी हो तो और आपको ज्यादा pf एडवांस राशि चाहिए तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भरना होगा 
    • इसके लिए आपको UAN नंबर एक्टिवटे करना होगा। 
    • आपको आपका बैंक खता ,आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर ,आधार KYC ,PAN KYC करनी होगी। 
    • उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म ३१ भर सकते है। 

    ४) फॉर्म 14 :(FORM 14)


    • फॉर्म 14 से आप आपके लिए LIC  पालिसी खरीद सकते है। 
    • आपको इस फॉर्म मे आपका PF खाता नंबर डालना है। 
    • उसके बाद LIC के लिए नियश्चित की राशि 
    • उसके बाद LIC का पता  भरना है। 
    • उसके बाद  LIC पालिसी चालू हो जाती है। 

    ५) फॉर्म 10D :(FORM 10D)


    • आपके जॉब के १० साल पुरे होने के बाद PF पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है। 
    • इसके लिए आपकी उम्र भी ५० से ५८ के बिच मे होनी चाइये। 
    • फॉर्म भरने के बाद आपको हर महीने पेंशन की राशि दी जाती है। 
    • आप आधार कार्ड के साथ और आधार कार्ड ना होने पर भी ऑफलाइन फॉर्म भर सकते है। 

    ६) फॉर्म 51F :(FORM 51F)

    • EPFO के खाताधारक के मृत्यु के बाद आप इस फॉर्म को भरकर इन्शुरन्स क्लेम का आवेदन कर सकते है। 
    • आप फॉर्म 51F मे नॉमिनी खाताधारक की पत्नी हो सकती है। 
    • इसमे खाताधारक के नॉमिनी को EDLI के तहत ६ लाख तक का लाभ मिल सकता है ,
    • इसके लिए मृत्यु हुए खाताधारक एक्टिव स्तिथि मे होना जरुरी 
    • आपको इस फॉर्म को EPFO के फील्ड ऑफिस मे जमा करना है। 
    • डेथ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य 

    ७ फॉर्म २० :(FORM 20)


    • जॉब करने वाले एक्टिव EPFO खाताधारक की मौत हो जाने पर PF निकलने के लिए आपको इस फॉर्म को भरना पड़ता है। 
    • आप इस फॉर्म को भरके नॉमिनी के हस्ताक्षर लेकर EPFO फील्ड ऑफिस मे जमा कर सकते है। 

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