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इस समय ऐसे खतरे से लड़ने के लिए हर कोई तैयार हो रहा है ऐसे मे IRDA ने भी बिमा कंपनियों को कोरोना वायरस पर बिमा कवर देने वाली बिमा पालिसी बनाने को कहा था। लेकिन बिमा पालिसी बड़ी बीमारीयो पर इलाज का कवर कभी नहीं देती है आप कैंसर और एड्स का उदहारण ले सकते है आपको इसपर क्लेम कभी नहीं मिलेगा।
लेकिन सूत्रों की माने तो बिमा कंपनी को कोरोना इलाज का क्लेम देना होगा जिसका मुख्या कारन है बिमा कंपनी की पालिसी की २०१३ के बाद की अपडेट जिसमे अचानक से आने वाली बीमारी महामारी घोषित होने पर बिमा कंपनी को क्लेम देना अनिवार्य है।
कोई भी हेल्थ इन्शुरन्स होने पर आपको कोरोना वायरस पर क्लेम मिल सकता है लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्ते पूरी करनी होगी उसके बाद ही आपको इसका फायदा मिलेगा।
न्यूज़ सोर्स :इन्शुरन्स वर्ल्ड
कोरोना वायरस एक नयी बीमारी जिसका नाम आज हर किसी के जुबान पर है। लगबग १०० से अधिक देशो मे फेल चूका है ,भारत मे भी अब इसका खतरा बढ़ चूका है। भारत सरकार ने खबरदारी के लिए सभी राज्यो को सूचित किया है इसके आलावा फिलहाल विदेशी नागरिक भारत आने पर भी रोक है। इसी बिच आईपीएल और खेलजगत पर कोरोना का असर दिखाई दे रहा है।
WHO ने कोरोना बीमारी को महामारी घोषित किया है।
इस समय ऐसे खतरे से लड़ने के लिए हर कोई तैयार हो रहा है ऐसे मे IRDA ने भी बिमा कंपनियों को कोरोना वायरस पर बिमा कवर देने वाली बिमा पालिसी बनाने को कहा था। लेकिन बिमा पालिसी बड़ी बीमारीयो पर इलाज का कवर कभी नहीं देती है आप कैंसर और एड्स का उदहारण ले सकते है आपको इसपर क्लेम कभी नहीं मिलेगा।
लेकिन सूत्रों की माने तो बिमा कंपनी को कोरोना इलाज का क्लेम देना होगा जिसका मुख्या कारन है बिमा कंपनी की पालिसी की २०१३ के बाद की अपडेट जिसमे अचानक से आने वाली बीमारी महामारी घोषित होने पर बिमा कंपनी को क्लेम देना अनिवार्य है।
क्या है शर्ते ?
कोई भी हेल्थ इन्शुरन्स होने पर आपको कोरोना वायरस पर क्लेम मिल सकता है लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्ते पूरी करनी होगी उसके बाद ही आपको इसका फायदा मिलेगा।
- कोरोना बिरुस का क्लेम लेने के लिए आपको आपके पालिसी के ३० दिन पुरे होने चाहिए जिससे वेटिंग पीरियड कहा जाता है।
- इसके आलावा आपको एडमिट होकर अस्पताल मे इलाज कराना भी जरुरी।
- आपको कोरोना वायरस के इलाज मे क्लेम मिलने की संभावना ज्यादा है।
- एक और शर्त है जिसमे बताया गया है की बिमा धारक अस्पताल मे २४ घंटे से ज्यादा समय होने चाहिए उसके उसके बाद ही क्लेम स्वीकार किया जायेगा।
- जो नए पालिसी उसमे क्लेम मिलना आसान है लेकिन २०१२ के पहले की पालिसी मे क्लेम के लिए आपको दिक्कत आ सकती है।
- इसके बारे मे अधिक आप आप आपके इन्शुरन्स एजेंट की सहायता से जानकरी प्राप्त कर सकते है
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