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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म मे किये अब ये बदलाव जारी किया नया फॉर्म

Last Updated :01:41 PM 

मुंबई :इनकम टैक्स इंडिया ने इनकम टैक्स रेटेन फाइल करने के लिए नए ITR फॉम्र्स को जारी किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी गयी है। ये नए फॉर्म वित्त वर्ष 2019-20 और अस्सेस्मेंट वर्षा 2020-21 के लिए ITR फाइल करने के लिए दिए जायेंगे। CBDT की तरफ से रविवार को इस बारे मे अधिसूचना जारी की गयी है इसके तहत ITR 1 से लेकर 7 को जारी किया है। 

ITR फाइल करने के लिए ITR-1 फाइल करना होगा :

  • अगर आप वेतन भोगी है और आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको ITR फॉर्म 1 भरना होगा। 
  • CBDT की तरफ से ITR -1 सहज ,ITR-2 ,ITR-3 ,ITR-4 ,(सुगम ) ITR -5 ,ITR -6 ,ITR -7 और ITR -V फॉर्म जारी किये है। 
  • कोरोना महामारी के कारन ITR फॉर्म्स मे बदलाव करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR -1 और ITR-4 बंद किया था। 

आपके इनकम से हिसाब से भरना होगा ITR फॉर्म :

  • अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको ITR-1 भरना पड़ेगा जिसमे वेतन से होनेवाली इनकम शामिल है। 
  • आपके कारोबार या व्यवसाय से इनकम नहीं मिलती है और आपक एक व्यक्ति या HUF है तो आपको ITR 2 फॉर्म भरना होगा। 
  • ऐसे व्यक्ति जिनको उनके कारोबार व व्यवसाय स इनकम मिलती है उन्हें ITR फॉर्म 3 भरना पड़ेगा। 
  • अगर आपको कारोबार से सालाना 50 लाख तक की इनकम होती है और कंपनी के डायरेक्टर है या फिर इक्विटी मे निवेश करते है उनके लिए ITR-4 भरना पड़ेगा। 
  • ITR 5 व्यक्ति HUF कंपनी और ITR फॉर्म 7 भरने वाले भर सकते है। 
  • सेक्शन 11 के तहत छूट के लिए आवदेन करने वाली कंपनी ITR फॉर्म 6 भर सकती है। 
  • ITR 7 ब्यक्ति और कंपनी दोनों भर सकते है जिम्हे सेक्शन 139 (4 A ),139 (4B )हुए 139 (4C )के तहत रिटर्न भरने की आवश्यकता  है। 

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