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मुंबई :केंद्र सरकार ने जिन सरकरी कर्मचारीओ को पुराने और नए पेंशन मे से एक को चुनने का दिया मौका। हलाकि इसके तहत पुराने पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आप 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बिच NPS पेंशन स्कीम मे जुड़े हुए कर्मचारी होना जरुरी है। सरकार ने कहा की उन्हें सेंट्रल सर्विस पेंशन नियन 1972 के तहत पुराने पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया जा रहा है। इस समय मे जुड़े सभी तरह के सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले सकते है।
OPS पेंशन स्कीम चुनने के लिए 11 सितम्बर है अखिरि तारीख :
- इस बारे मे डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन फण्ड ने एक निर्देश जारी किया है।
- जिसमे इस बात की जानकारी दी गयी है की इस स्कीम का हिस्सा बनाने के लिए पात्र कर्मचारीओ को 11 सितम्बर के पहले आवेदन करना पड़ेगा।
- अगर इससे पहले आवेदन नहीं किया जाता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा हलाकि इसके बाद NPS स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।
NPS से ज्यादा फायदेमंद है OPS :
- अगर दोनों पेंशन योजनवाओ को जांचा जाता है तो इसमे OPS पेंशन योजना मे लाभ ज्यादा दिखाई देता है।
- पुराणी पेंशन योजना मे पेंशनर के साथ उसके परिवार को भी सुरक्षा मिलती है इसके आलावा रिटायरमेंट के हिसाब से भी पुरानी पेंशन यजना लाभ दायक है।
NPS मे होती है थोड़ी सी रिस्क :
- कर्मचरि पुराने पेंशन योजना को ज्यादा सुरक्षित मानते है इसका मुख्या कारन पेंशन फण्ड मैनेजर शेयर बाजार और और बॉन्ड मे निवेश करते है।
- लेकिन अगर शेयर बाजार मे रिटर्न कम हो जाती है तो कर्मचारी को इसका नुकसान हो सकता है।
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