होम लोन इंट्रेस्ट रेट सर्टिफिकेट जिसमे होम लोन के प्रिंसिपल राशि और उसपर देय ब्याज के ट्रांजेक्शन की सालाना जानकारी होती है। टैक्स भरने बालो के लिए यह इंट्रेस्ट रेट सर्टिफिकेट काफी जरुरी होता है क्यों की होम लोन लेने के बाद टैक्स बचाने के लिए आप इस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते है। आप इस सर्टिफिकेट को बैंक मे जाकर भी प्राप्त कर सकते है और वह से स्टेटमेंट सर्टिफिकेट का पेपर ले सकते है। इससे आसान विकल्प आप ऑनलाइन ही बैंक के वेबसाइट पर जाकर इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते है।
होम लोन इंट्रेस्ट रेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रोसेस :(Home Loan Intrest Rate Certificate Download Process)
- सबसे पहले आपने जिस बैंक, NBFC के जरिये लोन लिया है उनके वेबसाइट पर आपको जाना है।
- अगर आपका होम लोन बैंक से लिया गया है तो ये प्रोसेस काफी आसान है।
- इसके लिए आपको आपके नेट बैंकिंग लोग इन आय डी और पासवर्ड के साथ लोग इन करना है।
- यहाँ से आगे की प्रोसेस हर बैंक के लिए काफी अलग होती है।
- SBI नेट बैंकिंग मे लोग इन करने के बाद एन्क्वायरी के विकल्प पर क्लिक करना है जिसके निचे आपको होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट का विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक करना है एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते है।
- वही एक्सिस बैंक मे आप सीधे होम लोन इंट्रेस्ट इस लिंक पर जाकर लोन के रेजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड डालकर अगले पेज पर ओपन होने वाले सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते है।
- HDFC बैंक मे भी सीधे सीधे इस लिंक पर जाकर आप खुद का लोन खाता नंबर और जन्मा तिथि डालकर लोग इन कर सकते है जिसके बाद आपको OTP मिलेगा उससे लोग इन कर सकते है।
- उसके बाद अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करके आप इंटीरेस्ट रेट सर्टिफिकेट डाउनलोड या फिर खुद को मेल कर प्राप्त कर सकते है।
- आईसीआईसीआई बैंक मे इस लिंक पर जाकर आपको कंटिन्यू लोग इन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको होम लोन अकाउंट नंबर जन्मा तिथि ,अकाउंट नंबर ,लोन राशि ,और emi की जानकारी डालनी है।
- जानकारी सबमिट करने के बाद अगले पेज पर आपका इंट्रेस्ट रेट सर्टिफिकेट ओपन हो जायेगा जिसे आपको डाउनलोड करना है।
- अगर आपने अन्य NBFC के जरिए होम लोन लिया है तो उसकी प्रोसेस आप उनके अधिकृत वेबसाइट पर जाकर देख सकते है।
क्या होता है होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट :(What Is Home Loan Intrest Rate Certificate)
- होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट एक सालाना ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसमे लोन धारक पुरे साल भर के किये गए EMI की जानकारी होती है।
- इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लोन लेने के बाद टैक्स लाभ पाने के लिए किया जाता है।
- आपको बता दे की सेक्शन 80 C के तहत लोन के प्रिंसिपल राशि पर टैक्स छूट पाने के लिए दावा किया जा सकता है। इसमे आप 1 लाख 50 हजार तक के प्रिंसिपल राशि पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते है
- वही आप ब्याज की राशि पर भी सेक्शन 24 के अनुसार टैक्स लाभ पा सकते है। इस सेक्शन पर 2 लाख लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।
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