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नए आर्थिक साल के पहले बचाना लेना चाहते है टैक्स छूट यहाँ जाने कौन कौन से खर्चे और निवेश विकल्पों के जरिये ली जा सकती छूट

इस समय मार्च का महीना चल रहा है इसका मतलब अगला महीना अप्रैल 2021 नए आर्थिक साल का होगा इसका मतलब आपके पास टैक्स छूट लेने का या फिर बचाने का यही एक आखिरी समय होगा। काफी सारे लोग जो अपने इनकम से टैक्स भरते है टैक्स बचाने के लिए विकल्प ढूंढ़ते रहते है। बड़े बड़े सैलरी पैकेज लेने वाले लोग और व्यावसायिक इसके लिए साल की अलग से टैक्स प्लानिंग करते है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते है उन्हें कैसे और किस तरह से टैक्स बचाये इसका पता नहीं होता है। आप कुछ अच्छी योजनाओ मे निवेश करके इनकम टैक्स मे सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट पा सकते है वही कुछ खर्चा करके भी आप इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते है। 


निवेश विकल्प जिनके जरिये बचाया जा सकता है टैक्स 

1)पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF):

  • पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड जो की जो की लम्बे समय के लिए अच्छा ब्याजदर देने वाला निवेश विकल्प माना जाता है। 
  • यह निवेश योजना कर्मचारीओ के EPFO जेसी ही होती है लेकिन इसमे निवेशक अपनी मर्जी से निवेश कर सकता है इसमे निवेश की सकती नहीं होती है। 
  • PPF प्रोविडेंट फण्ड EEE के कैटेगरी मे आने के कारन आप इस निवेश मे सालाना 1.5 लाख तक की राशि के ऊपर सेक्शन 80 C के तहत लाभ ले सकते है। 

2) सुकन्या समृद्धि योजना :(SSY)

  • सुकन्या समृद्धि योजना जो की भारत सरकार की बेटियों के लिए बनाई गयी एक निवेश योजना है। 
  • इस योजना मे निवेश करने के बाद आप योजना मे मिलने वाले ब्याज पर आप टैक्स लाभ ले सकते है। 
  • इस योजना की खास बात ये है की बेटी 21 साल होने पर योजना मचोर होती है और तव निवेश की राशि और ब्याज आपको दिया जाता है जो की पूरी तरह से ब्याज फ्री होता है। 

3) ELSS फण्ड निवेश :

  • ELSS के मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो की एक म्यूच्यूअल फण्ड निवेश स्कीम है। 
  • आप इस स्कीम मे सालाना या फिर हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि निवेश कर सकते है। 
  • ELSS फण्ड मे आपकी निवेश की राशि 3 साल के लॉक इन समय मे रहती है इसका मतलब आप ३ साल पहले इससे पैसे नहीं निकल सकते है। 
  • इसमे भी आप सेक्शन 80 C विकल्प के तहत सालाना 1,5 लाख तक का टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते है। 
  • हलाकि इस निवेश मे मिलने वाले लॉन्ग टर्म गेन्स पर आपको 10 फीसदी के हिसाब से LTCG देना पड़ता है ,

4) फिक्स्ड डिपाजिट :(Fixed Deposit) 

  • आप टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपाजिट मे निवेश कर सकते है। 
  • टैक्स सेविंग FD जिसमे आपको 5 साल के लॉक इन समय मे निवेश करना पड़ता है। 
  • इस तरह के निवेश मे रिटर्न की गारंटी के साथ आप टैक्स बचत कर सकते है। 

5) वरिष्ट नागरिक योजना :

  • पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक योजना 60 साल के नागरिकको के लिए एक खास योजना है। 
  • इस योजना मे वरिष्ट नागरिकको के लिए आकर्षक ब्याजदर दिया जाता है। 
  • इसी समय इस योजना मे निवेश पर टैक्स लाभ का दावा भी किया जा सकता है। 

6) नेशनल पेंशन सिस्टम :

  • NPS नेशनल पेंशन सिस्टम मे निवेश के जरिये आप सेक्शन 80 CCD के तहत 50 हजार तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते है। 
  • अगर आप पहले से NPS मे निवेश कर रहे है तो आप इस सेक्शन के तहत टैक्स लाभ का दावा कर सकते है। 

7) बचत खाते के ब्याज पर टैक्स छूट :

  • सेक्शन 80 TTA के तहत आपके बचत खाते के ऊपर 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलती है। 
  • वही वरिष्ठ नागरिकको के लिए यही छूट 80 TTB के तहत 50 हजार सालाना होती है। 

लोन के रीपेमेंट पर भी बचा सकते है टैक्स :

1) होम लोन रीपेमेंट :

  • आप सेक्शन 80 C के तहत आपके होम लोन के प्रिंसिपल राशि को रीपेमेंट करने पर टैक्स छूट का दावा कर सकते है। 
  • इसमे आप सालाना 1 लाख 50 हजार रुपये तक का टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते है। 
  • इसी समय होम लोन के ब्याजदर पर भी सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। 

2) एजुकेशन लोन पर टैक्स लाभ :

  • एजुकेशन लोन लेने के बाद ब्याज की राशि पर आपको सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट मिलती है। 

अन्य टैक्स सेविंग विकल्प :


1) LIC इन्शुरन्स प्रीमियम :

  • आप आपके और आपके फॅमिली मेंबर के LIC इन्शुरन्स प्रीमियम पर सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट प्राप्त कर सकते है। 
  • आप किसी भी कंपनी के लाइफ इन्शुरन्स पालिसी पर इस टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। 

2) हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम :

  • लाइफ इन्शुरन्स के आलावा हेल्थ इन्शुरन्स पर भी आप सेक्शन 80 D के तहत प्रीमियम की राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते है। 
  • इसके तहत सामन्य नागरिक 25 हजार तक का टैक्स लाभ ले सकते है वही वरिष्ठ नागरिक के लिए यह छूट 50 हजार रुपये तक की है। 

3) डोनेशन पर टैक्स छूट :

  • अगर आप किसी संस्था को दान करते है तो उसपर भी आप सेक्शन 80G के तहत टैक्स का लाभ उठा सकते है। 

4) टूशन फी पर टैक्स लाभ :

  • जी हां आप आपके बच्चे के स्कूल फीस के पैसे पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकते है। 
  • सेक्शन 80 C के तहत आप आपके बच्चे के स्कूल फीस पर टैक्स लाभ ले सकते है। 

इस बात का रक्खे ध्यान :

  • हलाकि टैक्स बचने के इस विकल्प को चुनने के पहले आपको नए टैक्स स्लैब को जानना जरुरी है। 
  • सरकार ने वित्त वर्षा 2021-22 के लिए नए टैक्स स्लैब का एलान किया है। 
  • जिसमे पुराने टैक्स स्लैब के तहत आप सभी सेक्शन 80 C ,80 D ,80 TTE के लाभ उठा सकते है। 
  • लेकिन इसी समय सरकार ने एक और नया टैक्स स्लैब भी जाहिर किया है जिसमे अगर आप किसी भी सेक्शन के तहत टैक्स लाभ दवा नहीं करते है तो उठा सकते है। 
  • हलाकि अगर आप टैक्स बचाना चाहते है तो पुराने टैक्स स्लैब को ही चुनना बेहतर रहेगा। 

पुराना टैक्स स्लैब : सभी निवेश के साथ सेक्शन 80 C ,80 D का लाभ ले सकते है। 



नया टैक्स स्लैब :किसी भी निवेश और सेक्शन के तहत टैक्स लाभ नहीं उठा सकते है। 



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