नमस्कार इससे पहले मैंने आपको ये जानकारी दी थी की इस आम बजट मे टैक्स स्लैब मे बोहोत बड़ा बदलाब किया गया है और अब आप नया या फिर पुराना दोनों मे से १ टैक्स स्लैब चुन सकते है। अगर आपने नया विकल्प चुना तो आप किसी भी प्रकार के डिडक्शन के लिए पात्र नहीं होंगे। मजेदार बात ये है की दोनों टैक्स स्लैब किसी को फायदेमंद है तो किसी को नुकसान कारक ऐसे मे सभी लोग इस बात से परेशान है की पहले वाला टैक्स स्लैब चुने या फिर नया वाला चुने। अगर इस सवाल मे है तो जी है आप सही जगह पर आये है तो चलिए जानते है कौनसा टैक्स स्लैब आपको होगा फायदेमंद।
पुराने टैक्स स्लैब से अक्षय को २ लाख ८५ हजार का टैक्स देना होगा।
हम टैक्स स्लैब मे संभावित टैक्सेबल इनकम और टैक्स की राशि कुछ उदहारण लेकर कैलकुलेशन से समझेंगे।
१) सबसे पहले ऐसा सा,समझ लीजिये की अक्षय नाम का लड़का जो निजी कंपनी मे काम करता है उसकी महीने की इनकम २० लाख है और उसको पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार स्टैण्डर्ड छूट ५० हजार की मिलती है ८०c के तहत १ लाख ५० हजार की और 80D के तहत ५० हजार की छूट मिलती है इसके आलावा होम लोन के व्याज पर भी २ लाख की छूट मिलती है। अभी अक्षय इस बात से उलझन मे है की उसको कौन सा टैक्स स्लैब चुने चाजिये जिससे कम टैक्स लगेगा चलिए हम उसको मदत करते है। सबसे पहले ऐसा समझते है की उसने पुराण टैक्स स्लैब चुना तो उसको सभी टैक्स छूट मिलेगी जिससे उसको २ लाख ८५ हजार का टैक्स भरना होगा और अगर नया वाला टैक्स स्लैब चुनता है तो उसे ३ लाख ३७ हजार टैक्स भरना होगा इसे निचे के टेबल से समजते है।पुराने टैक्स स्लैब से अक्षय को २ लाख ८५ हजार का टैक्स देना होगा।
पुराना टैक्स स्लैब | टैक्स प्रतिशत | टैक्स की राशि |
२ लाख ५० हजार | 0% | |
२ लाख ५० हजार से ५ लाख | 5% | 12500 |
५ लाख से ७ लाख ५० हजार | 20% | 50000 |
७ लाख ५० हजार से १० लाख | 20% | 50000 |
१० लाख से १२ लाख ५० हजार | 30% | 75000 |
१२ लाख ५० हजार से १५ लाख | 30% | 75000 |
१५ लाख के ऊपर | 30% | 22500 |
टोटल टैक्स | 285000 |
नए टैक्स स्लैब से बिना किसी छूट से अक्षय को ३ लाख ३७ हजार का टैक्स देना होगा।
नया टैक्स स्लैब | टैक्स प्रतिशत | टैक्स की राशि |
२ लाख ५० हजार | 0% | |
२ लाख ५० हजार से ५ लाख | 5% | 12500 |
५ लाख से ७ लाख ५० हजार | 10% | 25000 |
७ लाख ५० हजार से १० लाख | 15% | 37500 |
१० लाख से १२ लाख ५० हजार | 20% | 50000 |
१२ लाख ५० हजार से १५ लाख | 25% | 62500 |
१५ लाख के ऊपर | 30% | 150000 |
टोटल टैक्स | 337500 |
जिससे साफ़ जाहिर होता है की अगर आप सभी प्रकार के छूट का लाभ ले रहे है तो आपको पुरानी टैक्स स्लैब से ही फायदा होगा।
२) अब ऐसा समझ लेते है की A B C और D चार लोग है जिनकी महीने की इनकम A की ७ लाख ५० हजार B की १० लाख C की १२ लाख ५ लाख और D की १५ लाख के आस पास है और ये चारो किसी भी तरह के छूट का उपभोग नहीं ले रहे है तो उन्हें कौन सा टैक्स स्लैब चुनना चाहिए नया या फिर पुराना चलिए जानते है।
व्यक्ति | इनकम | टैक्स शुल्क (पुराने टैक्स स्लैब पर ) | टैक्स शुल्क (नए टैक्स स्लैब पर ) |
A | ७ लाख ५० हजार तक | 54600 | 39000 |
B | १० लाख तक | 106600 | 78000 |
C | १२ लाख ५० हजार तक | 179400 | 130000 |
D | १५ लाख और उससे ऊपर | 257400 | 195000 |
अब ऊपर के टेबल से आप समझ सकते है की अगर आप किसी भी प्रकार के छूट का लाभ नहीं उठा रहे है तो आपके लिए नया वाला टैक्स स्लैब अच्छा रहेगा।
मैंने ऊपर बताया की आपको नया टैक्स स्लैब लेने के लिए टैक्स मे मिलने वाली ७० प्रकार की छूट छोड़ने पड़ेगी अब जानते है कौन कौन सी छूट है तो आपको पुराने टैक्स स्लैब मे मिलती थी।
१) टैक्स छूट 80D :
80D मे आपका मेडिकल बिमा है और उसका प्रीमियम आप भरते है उसपर आपको 80d के अनुसार टैक्स मे छूट मिलती है नए टैक्स स्लैब मे आपको ये नहीं मिलेगी।
२) सेक्शन ८०C :
जो आप PPF मे निवेश करते है तो इस सेक्शन द्वारा आप १ लाख ५० हजार की छूट ले सकते है। इसके आलावा LIC प्रीमियम स्कूल की फी NPS इन सब मिलने वाली छूट आपको नहीं मिलेगी नया टैक्स स्लैब चुनने पर।
३) सेक्शन 80TTA :
इस सेक्शन द्वारा आपको किसी सेवा द्वारा ब्याज की राशि मिलती है जो की आपको इनकम होती है। नया टैक्स स्लैब मे शामिल नहीं है।
४) सेक्शन 80G :
सेक्शन 80G से आप किये गए डोनेशन पर टैक्स का लाभ उठा सकते थे वो भी नए टैक्स स्लैब मे आपको नहीं मिलेगा।
५) सेक्शन 80E :
एजुकेशन लोन पर जो इंट्रेस्ट भरते है उसपर आप इस सेक्शन से टैक्स छूट ले सकते है अभी ये विकल्प नए टैक्स स्लैब मे मौजूद नहीं है।
६) सेक्शन २४ :
सेक्शन २४ द्वारा आप आपके होम लोन के व्याज पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते थे जो की लगभगग २ लाख तक की थी आप नए टैक्स स्लैब मे इसका लाभ नहीं उठा सकते है।
७) सेक्शन 80DDB :
किसी प्रकार के विकलांगता पर मिलने वाले ४० हजार तक की छूट नए टैक्स स्लैब मे शामिल नहीं है।
८) सैलरी पर्सन को मिलने वाले LTA लाभ :
LTA मे कर्मचारी को छुट्टी पर ट्रेवल पर मिलने वाले खर्च की छूट नए स्लैब मे शामिल नहीं है।
९) हाउस रेंट अल्लाऊन्स :
सैलरी कर्मचारी को अपने सैलरी मे HRA दिया जाता है अब वो भी नया टैक्स स्लैब चुनने पर आपको नहीं मिलेगा।
१०) स्टैण्डर्ड डिडक्शन :
पिछले टैक्स स्लैब मे सैलरी कर्मचारी को ५० हजार स्टैण्डर्ड छूट मिलती थी जो की नए स्लैब मे शामिल नहीं है।
अगर आप पहले से सभी प्रकार के टैक्स छूट का लाभ उठा रहे हो तो आपको पुराने टैक्स स्लैब से जुड़ना चाहिए इसके आलावा होम लोन वाले लोगो के लिए सेक्शन २४ टैक्स छूट बोहोत मोहोतपुर्ण है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की छूट नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए यही अच्छा है की नया टैक्स स्लैब से जुड़े। जिससे आपको फायदा होगा आपके मन मे कोई सवाल हो तो बता देना आप मुझे ईमेल भी कर सकते है।
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